Bihar Land Survey Vanshavali News: वंशावली में बहन-बेटी का नाम देना क्यों है जरूरी? सर्वे कराने से पहले जान लीजिए सब कुछ

bihar land survey vanshavali news : इन दोनों बिहार में महान सर्वे का कार्य शुरू हो गया है जिसको लेकर लोग काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसमें कई इसे कई ऐसे डॉक्यूमेंट की मांग की गई है जिसके चलते अपने परिवार में ही लड़ाइयां शुरू हो गई है। सबसे मुख्य लड़ाई इस बात से हो रही है कि वंशावली में किसी बहन बेटी का नाम होना चाहिए और कुछ लोग तो यह भी चाहते हैं कि बहन का नाम हों नही डाला जाए। ऐसे में संदेह होगा कि आपको क्या करना चाहीए तो इस आर्टिकल में पूरा जानकारी सामिल है इसे पढ़िए।

Bihar Land Survey वंशावली में नाम

पुश्तैनी जमीन का सर्वे कराने के लिए वंशावली में बहन, बुआ और बेटी का नाम देना जरूरी है। भले वे जमीन में हिस्सा नहीं लें, लेकिन नाम देना अनिवार्य है। तत्काल सरपंच के माध्यम से वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है। प्रपत्र 3 (1) भरें। सादे कागज पर वंशवृक्ष बनाएं। इसे शिविर में जमा कर दें। ग्राम सभा के माध्यम से ही उसका सत्यापन किया जाएगा। यह कहना है जिला बंदाेबस्त पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर का। उन्होंने कहा है कि रैयत के लिए अभी प्रपत्र 2 और 3(1) भरकर जमा करना है। इसी आधार पर सर्वे की प्रक्रिया पूरी होगी।

जितना संभव हो एकत्र कर लें कागजात

बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि सर्वे का उद्देश्य सभी जमीन का खतियान और नक्शा तैयार करना है। इसके आधार पर ही भविष्य में जमीन की खरीद-बिक्री होगी। विशेष सर्वेक्षण का खाता-खेसरा लिखना, रकबा भी जरूरी होगा।

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भूमि सर्वेक्षण का मुख उद्देश्य

भूमि सर्वेक्षण का मुख उद्देश्य भूमि विवाद को दूर करने में यह मील का पत्थर साबित होगा। रैयत इस सर्वेक्षण में सहयोग करें। जो भी उनके स्तर से कागजात वांछित है, उसे तत्परता से जुटाएं और जमा करें। कुछ लोगों में भ्रांति है कि जमीन का कागज नहीं है तो वह सरकार की हो जाएगी। यह बिल्कुल निराधार है।

सर्वे के समय उपस्थित रहना फायदेमंद

सर्वे के दौरान जब अमीन जाएंगे तो यथासंभव मौजूद रहें या अपना कोई आदमी वहां रखें, क्योंकि रैयत की उपस्थिति नहीं होने पर आसपास के लोगों से अमीन जानकारी लेंगे, ऐसे में सर्वे में गलत जानकारी दर्ज हो सकती है। इससे गलत नक्शा तैयार हो सकता है, क्योंकि अमीन स्थानीय तो होंगे नहीं। इसलिए सजग रहना जरूरी है।

जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल जो भी कागजात जुटा सकते हैं, उन्हें जुटा लें। प्रपत्र 2 में रैयत का नाम, राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर जानकारी है तो भर दें। कठिनाई है तो अमीन से संपर्क करे।

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