Bihar Land Survey Online Apply: बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू हो रही है। अब खबर आ रही है कि इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन देना है वैसे व्यक्ति को जिनके पूर्वजों के नाम पर अभी भी जमीन है और वह अब नए वंशावली के नाम पर अलग करवाना चाहते हैं उन्हें तो अनिवार्य रूप से ऑनलाइन सारे कागजातों के साथ फॉर्म सबमिट करना होगा। आई इस आर्टिकल के मदद से हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं कि कैसे आप सर्वे से पहले अपने पुराने सभी कागजात को ऑनलाइन आवेदन में सबमिट करेंगे।
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Bihar Land Survey Online Apply
खगड़िया, परबत्ता एवं मानसी के 109 मौजा में ग्रामसभा के बाद अब रैयतों/भू- धारी/ जमीन मालिक से जमीन सर्वे के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। अभी तक कई लोगों ने खतियान में अपना नाम दर्ज करने के लिए आवेदन दे चुका है। भूमि धारकों से एक महीने तक आवेदन लिए जाएंगे। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी अरुण कुमार झा ने बताया कि ऑफ लाइन के साथ- साथ ऑन लाइन भी लोग आवेदन दे सकेंगे।
जमीन सर्वे के लिए प्रपत्र ” दो” में आवेदन करें
जमीन सर्वे के लिए भू- धारियों को जमीन के कागजात के साथ प्रपत्र ” दो” में आवेदन जमा करेंगे. पूर्वजों के नाम से चल रही जमाबंदी वाली जमीन के लिए कागजात के अलावे वंशावली देना अनिवार्य होगा. तभी ऐसे जमीन का खाता उनके वंशजों के नाम पर खुलेगा।
बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि पूर्वज के नाम से अगर जमीन के कागजात हैं तो सभी हिस्सेदार वंशावली एवं आपसी बंटवारा से संबंधित कागजात के आधार पर अपना नाम खतियान में दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए सभी हिस्सेदारों के हस्ताक्षर जरूरी हैं।
रैयत दारु को देने होंगे यह जरूरी कागजात
- रैयतों को स्व- घोषणा पत्र के साथ जमीन के कागजात देने पड़ेगे.
- अगर जमीन उनकी खतियानी है तो वंशावली, आपसी बंटवारा कागजात, खतियान, लगान रशीद आदि देने होंगे.
- अगर खतियान उपलब्ध नहीं हो तो भूमि से संबंधित वैसे साक्ष्य देने होंगे, जिससे उनकी दावेदारी प्रमाणित हो सके.
- इसी तरह जमीन खरीदगी हो तो भू- धारी को केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद देने होंगे. वैध कागजात नहीं देने की स्थिति में किसी भी रैयत के नाम से जमीन का खाता नहीं खोले जाने की बातें कही गई है.
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रैयतों से आवेदन साथ- साथ पंचायतों में त्रिशिमाना भी चिन्हित किये जाएंगे. बता दें कि तीन मौजा का शिमाना जहां मिलता है, उसे त्रिशिमाना कहा जाता है. भू- सर्वेक्षण अमीन के द्वारा त्रिमाशना चिन्हित किया जाएगा.उस प्वाईंट के निर्धारण के बाद मौजा का बाउंड्री निर्धारण फिर यहां से रैयत के जमीन पर अमीन मापी के लिए पहुंचेंगे.
Online दे सकेंगे आवेदन..
जमीन सर्वे से पहले एक महीने तक ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं, प्रपत्र”दो”में भर रैयतों को जमीन का ब्योरा देना है. पहले चरण में शिविर कार्यालय में आवेदन जमा कराने की व्यवस्था थी. जिसके कारण रैयतों को आवेदन जमा कराने के लिए कार्यालय आना पड़ता था,लेकिन दूसरे चरण में वगैर शिविर कार्यालय आए भी आवेदन जमा करा सकेंगे. इस बार ऑफ लाइन के साथ-साथ ऑन लाइन भी प्रपत्र”दो” जमा करने की व्यवस्था की गई है. यानि घर बैठे-बैठे भी रैयत अपना आवेदन ऑन लाइन भेज सकेंगे.